Muzaffar Municipal

5,000 करोड़ की संपत्ति के मामले में नया मोड़:मुज़फ़्फ़रनगर पालिका के नोटिस को कोर्ट ने बताया गलत, दोबारा देने के निर्देश

मुजफ्फरनगर में 5 हजार करोड़ की संपत्ति के एसडी मार्केट प्रकरण में नया मोड़ आ गया है।

5,000 करोड़ की संपत्ति के मामले में नया मोड़:मुज़फ़्फ़रनगर पालिका के नोटिस को कोर्ट ने बताया गलत, दोबारा देने के निर्देश
X

मुजफ्फरनगर में 5 हजार करोड़ की संपत्ति के एसडी मार्केट प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने नगर पालिका के नोटिस की प्रक्रिया को सही न मानते हुए एसोसिएशन को दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया है। स्थानीय प्रशासन भी ताजा आदेश की जानकारी कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सही स्थिति हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद पता लगेगी।

एसडी मार्केट के भू--स्वामित्व को लेकर नगर पालिका मुजफ्फरनगर एवं सनातन धर्म इंटर कॉलेज एसोसिएशन के बीच विवाद चल रहा है। नगर पालिका ने भूमि पर अपना स्वामित्व जातते हुए कॉलेज एसोसिएशन को 189 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया था। साथ ही एसडी इंटर कॉलेज एसोसिएशन को भूमि खाली करने के लिए नोटिस भेजा था।

पालिका का दावा है कि यह भूमि एसोसिएशन को शैक्षिक कार्यों को लीज पर दी गई थी। आरोप है कि कॉलेज एसोसिएशन ने लीज डीड की शर्तोँ का उल्लंघन किया और भूमि का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में करते हुए उस पर मार्केट खड़ी कर दी। जिसमें लगभग 940 दुकानें संचालित हो रही हैं। करीब 40 साल से लीज भी समाप्त हो चुकी है।

पालिका ने 27 दिसंबर को दिया था नोटिस

मार्केट का संचालन कर रही एसडी कॉलेज एसोसिएशन को नगर पालिका ने पहला नोटिस 27 दिसंबर को दिया था। उधर कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हाइकोर्ट के आदेश की सत्यापित कॉपी मिलने के बाद ही स्थिति साफ होगी। मामले को लेकर प्रशासन ने 3 मार्च को एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई थी। जिला प्रशासन अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश को केंद्र में रखकर आगे की प्रक्रिया अपनाने की तैयारी कर रहा है।

Next Story
Share it